राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 (INTRODUCTION & DEFINITION)

Adv. Madhu Bala
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Introduction 



Enforce :- 1 April 20

Chapters :- 7

Sections :- 32

Schedule :- 7


Title :- Rajasthan Rent Control Act, 2001


यह अधिनियम राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय में और नगरपालिका क्षेत्रों में जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें लागू होगा ।

Definition


Amenities ("सुख -सुविधाएं") :-2(क)


के अंतर्गत जल और विद्युत का प्रदाय, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियां, प्रकृति, प्रकाश शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी, केबल सेवाएं या ऐसी ही सेवाएं हैं ।

Landlord ("भू-स्वामी"):- 2(ग)


से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे परिसर का किराया चाहे अपने लिखें या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता न्यासी संरक्षक या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने का हकदार हो या जो परिसर के किसी किराएदार को किराए पर दिए जाने की दशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या वह प्राप्त करने का हकदार होगा ।

Premises ("परिसर"):- 2(च)


कृषि प्रयोजन हेतु प्रयुक्त भूमि 'परिसर' में नहीं आती है ।
फार्म भवन, होटल, धर्मशाला, सराय, वासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास कोई कमरा अथवा अन्य वास- सुविधा भी 'परिसर' नहीं है ।
'फार्म भवन' से भिन्न कोई भवन जो निवास के रूप में उपयोग किया जाए या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य प्रयोजन के किराए पर दिया जाए परिसर की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं ।
ऐसे भवन से या भाग से जुड़े हुए उद्यान, भूमि, गोदाम, गैराज, उपगृह, भूस्वामी के द्वारा उपयोग के लिए दिया गया कोई फर्नीचर, फायदाप्रद उपयोग के लिए लगी हुई कोई फिटिंग और सुख सुविधाएं 'परिसर' की श्रेणी में आते हैं ।

Tenant (किराएदार)2(झ)


किराएदार वह व्यक्ति होता है जो भूस्वामी को किराया चुकाता है और जिसने किराएदारी के समाप्ति के पश्चात भी कब्जा बनाए रखा है परंतु उसके विरुद्ध बेदखली का कोई आदेश या अन्य कोई डिक्री पारित ना की गई हो ।
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