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Saturday, May 23, 2020

Civil Right, (CIVIL PROCEDURE CODE, 1908) CAUSE OF ACTION वाद हेतुक


What is a Civil Right ?


  • दीवानी अधिकार या सिविल अधिकार  वे अधिकार जो सामान्य विधि द्वारा प्रदत और प्रवृत विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हैं | दीवानी अधिकार हैं | 

  • विधि द्वारा प्रदत    विधि द्वारा प्रदत - Transfer Of Property Act,1882,Negotiable Instrument Act,1881,Contract Act,1872. 

  • विधि द्वारा मान्यता प्राप्त   Law Of Tort, प्रथाए, मार्गाधिकार ,पूजा करने व मेले का अधिकार , धार्मिक जुलूस का अधिकार |

Note : कई मामले ऐसे हैं जहाँ मामला दीवानी होता हैं पर दीवानी वाद दायर नहीं करते हैं जैसे ; Labour court              Revenue Court, Motor Vehicle Accident Claims Court 

 

Qus.  क्या सिविल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सिविल वाद दायर कर सकते हैं  ?

Ans     वाद हेतुक होने पर ही वाद दायर किया जा सकता हैं | 

CAUSE OF ACTION

Qus.   वाद हेतुक(Cause Of Action) क्या हैं ?

Ans     कार्य,लोप या भूल जो पीड़ित पक्षकार को दावा करने का अधिकार प्रदान करे |
            या
            ऐसे  तथ्यों का समूह जिन्हे वाद की सफलता के लिए वादी को सिद्ध करना होता हैं |


Qus     क्या एक ही मामले में एक से अधिक वाद हेतुक हो सकते हैं ?

Ans      हाँ, आदेश (Order) 2 में इनका सयोंजन किया जा सकता हैं |
 
Note 
        
  इस संहिता में कुल 158 धाराएँ(Section) ; 51 आदेश (Order); 1 अनुसूची (Schedule) हैं | 
           पूर्व संहिता  1859 ; 1882 की हैं | 

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