डिक्री और आदेश में अंतर
डिक्री
- डिक्री वाद में पारित की जाती है |
- सभी विवादग्रस्त विषयों में अधिकारों का निपटारा पूर्ण रूप से कर देते हैं |
- डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है |
- जब तक अन्यथा प्रावधान ना हो प्रत्येक डिक्री की अपील होती है |
- डिक्री में प्रथम व द्वितय अपील होती है |
आदेश
- आदेश वाद याचिका या आवेदन में जारी किया जाता है |
- सभी विवाद ग्रस्त विषय के अधिकारों का निपटारा कर भी सकते हैं और नहीं भी होता है |
- आदेश हमेशा अंतिम होता है |
- सभी आदेश अपील योग्य नहीं होते हैं |
- आदेश में दूसरी अपील नहीं होती है |
Qus :- डिक्री कितने प्रकार की होती है ?
Ans :-डिक्री तीन प्रकार की होती है- प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, अंशत प्रारंभिक या अंशत अंतिम डिक्री |
Qus :-संहिता किस प्रकार के वाद में प्रारंभिक डिक्री देने का उपबंध करती है ?
Ans :- कब्ज़ा और अंत-कालीन लाभ, प्रशासन वाद, हक़शुफा वाद, संपत्ति विभाजन, पृथक कब्जे का वाद ,पुरोबंध वाद, बंधक संपत्ति विक्रय वाद , मालिक और एंजेंट के बीच लेखा वाद |
Qus :- क्या वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्रीयाँ जारी हो सकती हैं ?
Ans :- हां, यदि वाद की परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायोचित और आवश्यक हो |