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Tuesday, November 9, 2021

Indecent Representation of Women (Prohibition) Act 1986 महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम

 

 अधिनियम लागू करने का उद्देश्य :-

विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, रंग चित्र या आकृतियों में महिलाओं के अशिष्ट रूपण को प्रतिषिध्द करने की तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

37 वें वर्ष में अधिनियमित

2oct 1987 से प्रभावी

Definition :-

विज्ञापन :- 2(a)

के अंतर्गत कोई नोटिस, परिपत्र, लेबिल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज तथा उसमें प्रकार, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यारूपण सम्मिलित होगा ।

वितरण :- 2(b) 

के अंतर्गत होगा नमूने के तौर पर किया गया वितरण, चाहे मुक्त या अन्यथा ।

महिलाओं का अशिष्ट रूपण :- 2(c)

से अभिप्रेत है स्त्री की, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का किसी रीति में वर्णन जो उसके अशिष्ट होने का या अल्पीकृत करने का या महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार की या लोकदूषण या नैतिकता को क्षति की संभावना हो ; 

लेबिल :-

से अभिप्रेत है, किसी पैकेज पर चिपकाए गई या दिखाई देने वाली कोई लिखित, चिन्हित, सील लगी हुई, छपी हुई या रेखाचित्रीय कोई सामग्री ;


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