विन्फील्ड :-
उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है किंतु जो प्रतिवादी द्वारा इच्छित नहीं होते ।
तत्व :-
1. प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य ।
2. प्रतिवादी द्वारा ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया जाना ।
3. उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति होना ।
(1) कर्तव्य :-
प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए न कि नैतिक, धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य ।
डोनोघ बनाम स्टीवेंसन
बीयर बोतल में मरा हुआ घोंघा पाया गया कंपनी ने कहा मेरा कर्तव्य नहीं दुकानदार का कर्तव्य है ।
"लॉर्ड एटकिन" ने कहा कि "पड़ोसी" ऐसा व्यक्ति है जो मेरे कार्य से इतनी निकटता और प्रत्यक्षता के साथ प्रभावित होते हैं कि ऐसा कार्य या लोप करते समय मैं युक्तियुक्त रूप से सोच सकता हूं कि वे उनसे प्रभावित होंगे ।
"पड़ौसी" निकटता का नियम :-
"लॉर्ड एटकिन" ने "डोनोंघ बनाम स्टीवेंसन" के वाद में ("हाउस ऑफ लॉर्ड्स") प्रतिवादी (निर्माता कंपनी) को वादी (अंतिम उपभोक्ता) के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य माना कि उसे यह देखना चाहिए था कि बोतल में कोई हानिकारक तत्व न मिल पाए ।
Example:-
यात्रियों के सवार होने से पहले ही बस को चलाना उपेक्षा पूर्ण कार्य है।
म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर बनाम ब्रह्म किशोर 1978
उपरोक्त वाद में न्यायालय ने नगर पालिका द्वारा सड़क पर किए हुए अधूरे निर्माण कार्य को लापरवाही माना ।
सड़क पर गड्ढा खोदा हुआ था लेकिन वहां पर कोई चेतावनी साइन बोर्ड नहीं था उस गड्ढे से एक साइकिल सवार गिरकर घायल हो गया उसे क्षति कारित हुई जिसके लिए प्रतिवादी नगर पालिका कंपनी को क्षति पूर्ति के लिए दाई ठहराया गया ।
(2) कर्तव्य का भंग :-
कर्तव्य का भंग का तात्पर्य :-
सम्यक सावधानी का पालन नहीं करना है जो किसी परिस्थिति विशेष में बरतनी चाहिए सावधानी का मापदंड एक युक्तियुक्त (सामान्य विवेक) व्यक्ति द्वारा उस परिस्थिति में बरती जाने वाली सावधानी होनी चाहिए जो -
(A) प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, तथा
(B) जोखिम की मात्रा पर निर्भर करती है ।
Example :-
एक प्राइवेट वाहन तथा अग्निशमन वाहन की गति का पैमाना अलग-अलग हो सकता है ।
(3) क्षति :-
प्रतिवादी के कर्तव्य भंग के कारण वादी को कुछ क्षति हुई हो यह क्षति दूरवर्ती नहीं होनी चाहिए ।
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