संपति अंतरण अधिनियम के अन्तर्गत कौनसी संपति अन्तरित की जा सकेगी [ Sec 6 ] Transfer of Property Act, 1882

Adv. Madhu Bala
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क्या अंतरित किया जा सकेगा :-

कोई भी संपति अंतरित हो सकेगी सिवाय उसके जो 
       - इस अधिनियम के अनुसार
       - तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार 
अंतरित नहीं हो सकती |
अथवा 
संपति अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रत्यक्ष वारिस की संभावना, वसीयत  संभावना, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार, केवल सुखाचार, सीमित हित, भावी भरण-पोषण, केवल वाद लाने का अधिकार, लोकपद, वृतिकाएं, हित, अन्य हित को छोड़कर व तत्समय प्रवत विधि के अधीन अंतरण ना होने योग्य संपत्ति के सिवाय सभी संपत्ति अंतरित हो सकती है ।

क्या अंतरित नहीं होगा :-


(Answer in 50 words for RJS)


(1) प्रत्यक्ष वारिस की संभावना मात्र एवं वसीयत की संभावना 
(2) केवल पुन: प्रवेश का अधिकार
(3) अधिष्ठायी संपत्ति से प्रथक सुखाधिकार
(4) सीमित हित ( निजी हित )
(4a) भावी भरण-पोषण
(5) केवल वाद लाने का अधिकार
(6) लोक पद
(7) वृत्तिकाए
(8) हित  - 1. प्रकति विरूद्ध
                2. गैर कानूनी उदद्देश्य
                3. अयोग्य को अंतरण

Answer in 200 words for RJS


(1) प्रत्यक्ष वारिस की संभावना मात्र :-

 प्रत्यक्ष वारिस ( उत्तराधिकारी ) की संभावना मात्र ( स्पेस सक्सेसियोनिस ) का अंतरण नहीं किया जा सकता 

कृष्ण पिल्लै बनाम पदनाथ AIR 1952 SC

इस वाद मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा की वसीयती व इसी तरह की अन्य संभावनाऐ अंतरित नहीं  होगी |

 (2) पुन: प्रवेश :-

केवल पुन: प्रवेश के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता |
सुखाचार का अंतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भूमि के लाभप्रद उपयोग के लिए भूमि से जुड़ा होता हैं |

(3) निजी हित :-

ऐसा हित का जो केवल उपभोग मे स्वंय स्वामी तक प्रतिबंधित हो , अंतरण नहीं होगा जैसेः हक शुफ़ा

(4) भावी भरण-पोषण :-

भरण पोषण का अधिकार व्यक्ति के निजी लाभ के लिए दिया गया है अतः अंतरण नहीं होगा |

(5) केवल वाद लाने का अधिकार :-

 पीड़ित पक्षकार को दिया गया है अत: अंतरणीय नहीं है |

(6) लोकपद :- 

ऐसा लोकपद जिसके साथ कोई कर्तव्य जुड़ा हो और नियुक्ति सरकार द्वारा की जाए, अंतरणीय नहीं है 

(7) पेंशन :-

सैनिकों की पेंशन, सिविल पेंशन और राजनैतिक  पेंशन अंतरणीय नहीं है 

ऐसा हित जो पृकति विरूद्ध हो, गैर कानूनी उद्देश्य से किया गया हो और अधिनियम अनुसार अयोग्य व्यक्ति को किया गया हो शुन्य है 


अन्य हित  :- 

जो पक्षकार भूमि मे हित न रखे, मालगुजारी मे चूक करे और कोर्ट आँफ वार्ड्स (प्रतिपाल्य अधिनियम ) के अधीन हो अंतरित नहीं होगा |

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