Attested ( अनुप्रमाणित ), Actionable Claim ( अनुयोजय दावा ) Transfer Of Property Act 1882

Adv. Madhu Bala
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Attested ( अनुप्रमाणित ):-


अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है जिनमें से हर एक ने निष्पादक को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिह्न लगाते देखा है |


आवश्यक तत्व :-


कम से कम दो अनुप्रमाणक साक्षी होने चाहिए |


 1) प्रत्येक साक्षी ने :- ( निम्न तीन तथ्यों में से एक तथ्य को देखना आवश्यक है )

- निष्पादक को दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते या अंगूठा लगाते देखा हो | या

-अन्य व्यक्ति को दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति और निर्देश पर हस्ताक्षर करते देखा हो | या  

-निष्पादक से अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान या अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली है |


2) प्रत्येक साक्षी ने दस्तावेज पर निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए हो ( दोनों साक्षी का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक नहीं है ) 


3) प्रत्येक साक्षी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर साक्षी की हैसियत या दस्तावेज को अनुप्रमाणित करने के उद्देश्य से किए हो | 


Note :- अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट रूप आवश्यक नहीं है


भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में अंतर :-


 अंग्रेजी विधि में अनुप्रमाणन साक्ष्यों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है जबकि भारतीय विधि में नहीं

 अंग्रेजी विधि में साक्षी द्वारा दस्तावेज का निष्पादन निष्पादक द्वारा वास्तविक रूप से करते हुए देखना आवश्यक है जबकि भारतीय विधि में अभिस्वीकृति पर्याप्त है |



Actionable Claim ( अनुयोज्य दावा ) :- 


अप्रतिभूत ऋण अथवा किसी चल संपत्ति में लाभप्रद हित का दावा जो दावेदार के कब्जे में नहीं है | जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने का आधार मानता है |

अतः अनुयोज्य दावे में सम्मिलित है -


1) सभी प्रकार के ऋण,

अपवाद

A) जो अचल संपत्ति को बंधक रखकर प्राप्त किए गए हो |

B) जो चल संपत्ति को गिरवी रख कर प्राप्त किए गए हो |


2) चल संपत्ति में फायदेप्रद हित का दावा 

 परंतु ऐसी चल संपत्ति वास्तविक या आणविक (रचनात्मक) कब्जे में न हो | सिविल न्यायालय अनुतोष देने का आधार मानता हो |


3) ऐसा ऋण या फायदेप्रद हित वर्तमान, प्रोदभमान, सशर्त या समाश्रित हो |  



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