Properties which cannot be attched in execution of a decree ( वे संपत्ति जो डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं की जा सकती )

Adv. Madhu Bala
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Sec :- 60

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में उन संपत्ति के बारे में बताया गया हैं जिन्हें डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं किया  जा सकता |
ये संपत्ति निम्न हैं |

  •  निर्णीत ऋणी, पत्नी, बच्चों के पहनने के आवश्यक कपड़े, भोजन के बर्तन, बिस्तर, निजी गहने (जो धार्मिक प्रथा के अनुसार अलग नहीं किए जा सकते) |

  •  शिल्पी के औजार, कृषक की स्थिति में खेती के उपकरण पशु और बीज जो न्यायालय की राय जीविका उपार्जन के लिए जरूरी है| एवं एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज का वह भाग जो दायित्व मुक्त है|

  •  गृह व अन्य निर्माण जो कृषक, श्रमिक या घरेलू नौकर के उपभोग में हैं|

  • लेखा बहिया |

  •  नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार|

  •  व्यक्तिगत  सेवा का अधिकार|

  •  वजीफे व ग्रेच्युटी जो पेंशनरस को अनुज्ञात है| डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं की जा सकती

  • श्रमिक, घरेलू नौकर की मजदूरी चाहे धन रुपी हो या वस्तु रूपी| 

  • भरण पोषण की डिक्री से भिन्न डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 और बाकी का दो तिहाई|

  • भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन मे वेतन का एक तिहाई| डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं की जा सकती

  • सेना, वायु सेना, नौसेना के वेतन, भत्ते इत्यादि डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं किये जा सकते |

  •  भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अधीन अनिवार्य जमा वह अन्य राशियां जिन्हे अधिनियम मे से छूट दी गई है|

  •  भविष्य निधि अधिनियम 1968 के अधीन अनिवार्य जमा, व अन्य राशियां|

  •  जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन संदेय धन|

  •  निवास भवन के पट्टेदार का हित|

  •  सरकार के सेवक, रेलवे कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी के सेवक के भत्ते (जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए कुर्की मुक्त घोषित किया गया हो), सेवक के निलंबन काल के दौरान देय भत्ते|

  •  उत्तराधिकार की प्रत्याशा, संभाव्य हित|

  •  भावी भरण पोषण का अधिकार|

  •   ऐसा भत्ता जिसे विधि घोषित करें कि कुर्क नहीं होगा|

  •  भू राजस्व चुकाने के लिए दायी होने पर चल संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया वसूली के लिए विक्रय से उस समय प्रवृत्त विधि के अधीन छूट की अधिकारी |  ये सभी संपत्तिया जो डिक्री निष्पादन मे कुर्क नहीं की जा सकती

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